नई दिल्ली — पिछले 5 वर्षों से विदेशी आर्थिक सहायता नहीं मिलने की जानकारी देने वाले 5,922 ग़ैर-सरकारी संगठन (NGO) को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी कर आगामी 23 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उनके लाइसेंस तक रद्द हो सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने मई में 18,523 ग़ैर-सरकारी संगठनों को गत 1 जून तक उन्हें देश विदेश से मिल रही आर्थिक सहायता का विवरण देने का नोटिस जारी किया था, इसके बावजूद 5,922 ग़ैर-सरकारी संगठनों ने ऐसा नहीं किया। उन्हें 8 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
मंत्रालय ने इससे पूर्व भी 30 जून को देशभर के में पंजीकृत 3,768 ग़ैर-सरकारी संगठनों को मिल रही विदेशी सहायता एक ही बैंक में जमा कराने और उसका ब्यौरा देने को कहा था। इस बैंक खाते को प्रमाणित करना भी आवश्यक है।
इस वर्ष फ़रवरी तक 3,500 से अधिक ग़ैर सरकारी संगठनों ने अपने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन किया था। 7,000 से अधिक ग़ैर-सरकारी संगठनों द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किए जाने पर उनको उनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म माना जा सकता है।
विदेशी सहयोग नियमन अधिनियम 2010 (FCRA 2010) और विदेशी सहयोग नियमन नियम 2011 (FCRA 2011) के अनुसार हर वित्त वर्ष के लिए अप्रैल महीने की पहली तारीख़ से वित्त वर्ष की समाप्ति के 9 महीने के भीतर संगठनों को अपने वार्षिक रिटर्न दाख़िल करना आवश्यक है। कारण बताओ नोटिस में ऐसे संगठनों को कहा गया है कि 2010-11 से 2014-15 तक अपना रिटर्न अपलोड नहीं करने के लिए विदेशी सहयोग नियमन अधिनियम FCRA के अंतर्गत उनके पंजीकरण को एफसीआरए की धारा-14 के तहत रद्द क्यों न कर दिया जाए।
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