मध्यप्रदेश के उज्जैन में लव जिहादी माहिद ने ‘मोहित’ नाम धर कर एक 15 साल की नाबालिग लड़की को फंसाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और अपने दोस्तों से भी उसका रेप करवाया और गर्भवती होने पर उसे उसकी बहन के पास भेज दिया। इस मामले में केस उज्जैन में रजिस्टर हुआ है, लेकिन जांच 3 राज्यों में होनी है। पीड़ित लड़की एमपी की रहने वाली है। वह काम करने महाराष्ट्र के मालेगांव गई थी। यहां उसे माहिद मिला। माहिद ने पीड़ित को अपना नाम मोहित बताया और धोखा देकर दोस्ती कर ली। माहिद उसे अपने साथ मालेगांव से पुणे, दिल्ली और फिर औरैया ले गया। इस बीच उसके दोस्तों ने भी लड़की से दुष्कर्म करना शुरू कर दिया।
नाबालिग के गर्भवती होने के बाद माहिद ने उसे बस में बैठाकर उसकी बहन के पास उज्जैन भेज दिया। यहां लड़की ने एक दिव्यांग बच्चे को जन्म दिया, जिसकी बाद में मौत हो गई। ASI रशीद खान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मामला कई शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए शून्य पर केस दर्ज कर इसे बड़वानी ट्रांसफर किया जा रहा है।
नाबालिग की बहन ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पीड़ित के बगल में एक लड़की एडमिट थी। नाबालिग ने परिचित हिंदू जागरण मंच से मदद मांगी। पीड़ित ने माहिद को फोन कर उज्जैन बुलाया। उसके आते है हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर उसकी पिटाई की और देवास गेट पुलिस के हवाले कर दिया।
पीड़िता ने बताया, ‘माहिद मुझे मालेगांव में मिला। उसने मुझे अपना नाम मोहित बताया और दोस्ती की। उनसे मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह औरैया और दिल्ली ले गया। यहां उसके दो दोस्त कमाल और खुर्शीद ने भी दुष्कर्म किया। माहिद ने मुझे पुणे, मालेगांव, औरेया और दिल्ली में रखा। तीनों दिल्ली में गैंग चलाते हैं।
मध्य प्रदेश में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने का नया कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार ने 27 मार्च को ‘मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2020’ का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस धर्मांतरण विरोधी कानून में शादी के बाद बलपूर्वक धर्म-परिवर्तन को गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए 10 वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है।
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