उत्तर प्रदेश के बलिया में लव जिहाद की एक ताज़ा घटना में अब्दुर्रहमान नाम के एक युवक पर नाबालिग़ लड़की से बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाकर उसके पूरे परिवार पर इस्लाम क़ुबूल करने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। शिकायत पंचायत तक पहुँची तो संदिग्ध के पिता ने पीड़ित नाबालिग़ लड़की से निकाह करने की बात कह डाली।
पंचायत ने पूरी बात सुनकर निर्णय लिया कि अभियुक्त अब्दुर्रहमान को पीड़िता से शादी करनी होगी। इस पर अभियुक्त के पिता ने कहा कि उनका बेटा तो फरार है, इसलिए नाबालिग़ पीड़िता का निकाह उससे ही करा दिया जाए। पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है।
घटना शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की है। आरोप है कि यहां रहने वाले अब्दुर्रहमान ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग़ लड़की के साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद अब्दुल अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके परिवार पर मुसलमान बनाने का दबाव बनाने लगा। पीड़ित परिवार ने पंचायत की शरण ली। पंचायत ने पूरा वृत्तांत सुनने के बाद अभियुक्त अब्दुर्रहमान को नाबालिग़ पीड़िता से शादी करने का फैसला लिया। इस दौरान वहां मौजूद अभियुक्त का पिता बोला कि बेटा तो फरार है, इसलिए उससे ही पीड़िता का निकाह करा दिया जाए।
बात पुलिस तक पहुँची, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त अब्दुर्रहमान और उसके पिता पर लव जिहाद समेत कई मामलों में केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून (‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध पंथ परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020) लागू कर दिया है। इस कानून के तहत 1 से 5 साल तक की सज़ा के साथ 15 हजार के जुर्माने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल, कपट या बल से जबरन मुसलमान बनाने के मामलों में 3 वर्ष से 10 वर्ष तक सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना 25 हजार है। कानून लागू होने के बाद भी प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं।
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