मध्य प्रदेश में नए लव जिहाद क़ानून के तहत पहली गिरफ़्तारी बड़वानी ज़िले में हुई है। 22 वर्षीय युवती ने शिकायत की थी कि 4 साल तक एक विवाहित व्यक्ति ने नाम बदल कर उसका शोषण किया है। साथ ही युवती पर जब युवक ने इस्लाम क़ुबूल कर नाम बदलने को कहा तब विवाद शुरू हो गया।
अभियुक्त का नाम सोहैल मंसूरी है लेकिन उसने युवती से सन्नी बन कर दोस्ती की थी। उसके ख़िलाफ़ एमपी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के तहत पहला केस दर्ज किया गया है। पीड़िता के अनुसार सोहैल से क़रीब चार साल पहले बड़वानी ज़िले के पलसूद में मुलाक़ात हुई थी। यह जगह इंदौर से 170 किलोमीटर दूर है। युवती वहीं रहने लगी थी। सोहैल उर्फ सन्नी वहाँ ड्राइवर के रूप में काम करता था लेकिन पार्टियों और कार्यक्रमों में वह वाद्ययंत्र भी बजाता था।
युवती से सोहैल की मुलाक़ात भी एक पार्टी के दौरान ही हुई थी। उसने ख़ुद का परिचय सन्नी के रूप में दिया था, साथ ही कहा कि हम भी तुम्हारे ही समुदाय से हैं। इसके बाद दोनों एक-दूसरे का मोबाइल नंबर लिए थे। जल्द ही दोनों में बातचीत शुरू हो गई और रिश्ता कायम हो गया। पुलिस के अनुसार सन्नी ने युवती के साथ कई मौक़ों पर शारीरिक संबंध भी बनाए।
कुछ समय पहले सन्नी ने अपनी असली पहचान उजागर की और युवती पर भी मुसलमान बनने के लिए दबाव बनाने लगा। साथ ही कहने लगा कि इस्लाम क़ुबूल नहीं करने पर वह शादी नहीं कर पाएगा। युवती ने आरोप लगाया है कि इसके लिए जब वह इनकार करती थी तो सोहैल पिटाई करता था।
कोतवाली थाना प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि मुआमले की जांच शुरू की तो पता चला कि सन्नी का असली नाम सोहैल है और वह शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है। सोहैल को पुलिस ने 18 जनवरी को गिरफ़्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने कहा कि घटना को अंजाम पलसूद थाना क्षेत्र में दिया गया है, इसलिए केस को वहीं ट्रांसफर किया जा रहा है।
10 जनवरी से मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 (लव जिहाद) को अधिसूचित कर दिया गया है। ऐसे में सोहैल के ख़िलाफ़ इसी क़ानून के तहत कार्रवाई होगी। क़ानून के तहत आरोपी को 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही भारी जुर्माना भी लग सकता है।
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