बड़वानी के बाद भोपाल में भी लव जिहाद! मध्य प्रदेश के नए धोखे से मज़हब बदलने की कोशिश के ख़िलाफ़ बने क़ानून के तहत भोपाल में पहला मुआमला दर्ज हुआ है। असद नाम के 30 वर्षीय मैकेनिक ने ‘आसू’ बन कर एक 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा को प्रेम जाल में फँसाया था। शादी के नाम पर वह 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। फिर वह युवती पर इस्लाम क़ुबूल करने के लिए दबाव बनाने लगा।
पीड़िता की शिकायत पर भोपाल पुलिस ने केस दर्ज किया और अभियुक्त असद को लव जिहाद-विरोधी क़ानून के अंतर्गत धर लिया। भोपाल में मध्यप्रदेश के पंथ स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत यह पहली गिरफ़्तारी है। युवती से दोस्ती करते समय असद ने स्वयं को मेकैनिकल इंजीनियर बताया था।
पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय पीड़िता बालाघाट की रहने वाली है। वह इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष की छात्रा है। अशोका गार्डन क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। दो साल पहले ‘आसू’ से उसकी दोस्ती हुई थी जब आसू ने खुद को हिंदू बता कर युवती के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और साथ ही शादी करने की इच्छा जाहिर की।
पीड़िता के अनुसार मार्च 2020 में युवक एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया था। उसके बाद युवती को लड़के की वास्तविकता का ज्ञान हुआ। युवती ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने अपना नाम असद बताया और कहा कि वह पेशे से मैकेनिक है। इसके बाद युवती उससे दूरी बनाने लगी।
लेकिन लव जिहाद का अजेंडा लिए असद पीड़िता पर मुसलमान बन के निकाह के लिए दबाव बनाने लगा, साथ ही निकाह नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। वह लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल कर अश्लील टिप्पणियाँ भी करता था।
एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश ‘धार्मिक’ स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3, 5 और अन्य धाराओं के अंतर्गत भोपाल में पहला मुआमला दर्ज किया गया है। अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया गया है।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 (लव जिहाद-विरोधी क़ानून) 10 जनवरी को अधिसूचित हुआ। ऐसे में असद के ख़िलाफ़ इसी क़ानून के तहत कार्रवाई होगी। क़ानून के तहत अपराधी को दो से पाँच साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही भारी जुर्माना भी लग सकता है।
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